नई दिल्ली: जिन अभिभावकों का सपना है कि उनके बच्चे निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें, उनके लिए अच्छी खबर है। RTE Admission शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत सत्र 2026-27 के लिए 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया कई राज्यों में शुरू हो चुकी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को निजी असंबद्ध स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन आयोजित की जा रही है।
इस लेख में हम आपको RTE Admission 2026-27 से जुड़ी हर अहम जानकारी जैसे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता, जरूरी दस्तावेज़, महत्वपूर्ण तिथियाँ और लेटेस्ट अपडेट्स देने वाले हैं।
आरटीई प्रवेश हर राज्य अपने स्तर पर संचालित करता है। इसलिए तारीखों और नियमों में थोड़ा अंतर हो सकता है। आइए जानते हैं प्रमुख राज्यों में अब तक की अपडेटेड जानकारी:
महाराष्ट्र RTE Admission 2026-27
महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग ने 17 फरवरी 2026 से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी थी। राज्य सरकार ने इस वर्ष कुछ अहम बदलाव किए हैं:
- आवेदन की अंतिम तिथि: 10 मार्च 2026
- नियम 1: पहले की तरह अब केवल 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूल ही चुन सकते हैं।
- नियम 2: अब आवेदन के समय ही सभी दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करने होंगे, बाद में नहीं।
- सीटें: अकेले मुंबई में 323 स्कूलों में कुल 5,939 सीटें उपलब्ध हैं।
उत्तर प्रदेश RTE Admission 2026-27
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने तीन चरणों में आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का शेड्यूल जारी किया है:
- चरण 1: 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026
- चरण 2: 21 फरवरी से 7 मार्च 2026
- चरण 3: 12 मार्च से 25 मार्च 2026
- खास बदलाव: बच्चे के आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया गया है, सिर्फ माता-पिता का आधार काफी है।
राजस्थान RTE एडमिशन 2026-27
राजस्थान में RTE के तहत प्रवेश के लिए आवेदन 20 फरवरी 2026 से शुरू हो रहे हैं:
- अंतिम तिथि: 4 मार्च 2026
- लॉटरी: 6 मार्च 2026 को ऑनलाइन लॉटरी होगी
- पात्रता: पारिवारिक आय ₹2.5 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए
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Rajasthan RTE Admission 2026-27 के लिए आवेदन करते समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य हैं:
- बालक का जन्म प्रमाण पत्र। + आधार कार्ड
- बालक / बालिका का 1 पासपोर्ट फोटो
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, आधार कार्ड, या मूल निवास)।
- आय प्रमाण पत्र (2.50 लाख रुपये से कम आय का)।
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो)।
- पिता व् माता का आधार कार्ड
बिहार RTE एडमिशन 2026-27
बिहार में यह प्रक्रिया राज्य शिक्षा पोर्टल पर संपन्न हुई:
- आवेदन तिथि: 2 जनवरी से 31 जनवरी 2026
- स्कूल आवंटन: 6 फरवरी 2026 को हो चुका है
पात्रता: कौन भर सकता है फॉर्म?
RTE Admission 2026-27 के लिए आवेदन करने वाले बच्चे को निम्नलिखित पात्रता मापदंडों पर खरा उतरना होगा:
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय राज्य के अनुसार निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
- आयु सीमा:
- नर्सरी: 3 से 4 वर्ष
- एलकेजी: 4 से 5 वर्ष
- यूकेजी: 5 से 6 वर्ष
- कक्षा 1: 6 से 7 वर्ष
- श्रेणी: बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी या वंचित समूह से संबंधित होना चाहिए।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी तैयार रखें:
- जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड (बच्चे और माता-पिता दोनों का)
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, बिजली बिल)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो (बच्चे की हालिया फोटो)
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
RTE Admission 2026-27 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना बहुत आसान है। नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- रजिस्ट्रेशन: सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक RTE वेबसाइट पर जाएं और नए उम्मीदवार के तौर पर रजिस्टर करें।
- जानकारी भरें: बच्चे का नाम, पता, स्कूल की पसंद दर्ज करें।
- लोकेशन मार्क करें: गूगल मैप पर अपने घर की लोकेशन सही से मार्क करें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: सभी जरूरी दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।
- सबमिट करें: सारी जानकारी चेक करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें और उसकी रसीद डाउनलोड करके रख लें।
आवेदन बंद होने के बाद पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जाता है।
- लॉटरी परिणाम: उम्मीद है कि लॉटरी के नतीजे जून 2026 तक घोषित कर दिए जाएंगे।
- स्कूल रिपोर्टिंग: चयनित होने के बाद बच्चे को दस्तावेज़ों के सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि पर स्कूल जाना होगा।
अगर आप अपने बच्चे का नाम RTE 25% कोटे के तहत दर्ज कराना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर लें। ध्यान रखें कि इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जिन्होंने पहले कभी RTE कोटे से एडमिशन नहीं लिया हो।
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